रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से डीजल के भंडारण और बिक्री के मामले का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। 16 अप्रैल 2026 को ग्राम गारे स्थित एक ढाबे में दबिश देकर करीब 160 लीटर डीजल जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 16000 रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ के अवैध संग्रहण की जानकारी मिली थी।
पुलिस के अनुसार आरोपी दिलहरण कश्यप, जो उक्त ढाबे का संचालक है, बिना किसी वैध लाइसेंस या दस्तावेज के प्लास्टिक जरीकैन में डीजल रखकर बिक्री कर रहा था। मौके से 50-50 लीटर के दो, 35 लीटर का एक और 25 लीटर क्षमता वाला एक जरीकैन बरामद किया गया। जांच के दौरान आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 तथा बीएनएस की धारा 287 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि ढाबे जैसे सार्वजनिक स्थान पर ज्वलनशील पदार्थ का इस तरह भंडारण मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था। मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के साथ गवाहों की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया पूरी की गई।
