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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी संदीप बंजारे को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार, जेल भेजा

रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा पुलिस ने 22 वर्षीय युवक संदीप बंजारे को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और उसके शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। घटना 26 फरवरी 2026 से शुरू हुई, जब आरोपी ने प्रेम और शादी का झांसा देकर बालिका को अपने कमरे में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे डरा‑धमकाकर कई बार शोषण को जारी रखा। बालिका ने 9 मई 2026 को अपने परिजनों के साथ केस दर्जवाया, जिसके बाद थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव, उपनिरीक्षक दिलीप बेहरा एवं स्टाफ ने तुरंत आरोपी की पतासाजी कर हिरासत में ले लिया।

केस धारा 64(1) BNS तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत अपराध क्रमांक 103/2026 के रूप में दर्ज किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आरोपी का पता: सकरेली भाठा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती, वर्तमान निवास तराईमाल, थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश दिया कि रायगढ़ जिले में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ पुलिस महिला‑बाल अपराधों के विरुद्ध कानून के तहत त्वरित, कठोर और निर्णायक कार्रवाई लगातार जारी रखेगी।

 

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