बाल विवाह पर प्रशासन सख्त: रायगढ़ में नाबालिग बालक की शादी रुकवाई, परिजनों ने 21 वर्ष तक विवाह टालने का संकल्प लिया
रायगढ़, 2 अप्रैल 2026/ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से रायगढ़ विकासखंड के एक गांव में नाबालिग बालक की शादी को समय रहते रुकवाया गया। सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि बालक की आयु 20 वर्ष 05 माह है, जो विवाह के लिए निर्धारित 21 वर्ष से कम है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने बालक एवं बालिका पक्ष के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाइश दी। प्रशासन की समझाइश के बाद दोनों पक्षों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सहमति जताई कि बालक की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक विवाह नहीं किया जाएगा।
मौके पर ही परिजनों से घोषणा पत्र और राजीनामा भरवाया गया। इस कार्रवाई में ग्राम सरपंच, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें।
