उधारी विवाद में पिकअप चालक की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद, मजबूत विवेचना से मिला न्याय
रायगढ़, 29 मार्च। चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी सूरज राठिया (22 वर्ष) निवासी ग्राम आमगांव थाना धरमजयगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पूंजीपथरा क्षेत्र स्थित विंध्याचल ऑक्सीजन प्लांट की लेबर कॉलोनी में पिकअप चालक विरेन्द्र खम्हारी (30 वर्ष) निवासी लुकापारा सरिया पर टांगी से हमला कर हत्या कर दी थी। यह घटना 22 अगस्त की रात उधारी के पैसे को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई, जिसमें गंभीर रूप से घायल विरेन्द्र की मेडिकल कॉलेज ले जाते समय मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फरार आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी अपने क्वार्टर में सामान लेने वापस आया, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पैसों के विवाद में हत्या करना स्वीकार किया। मामले की प्रारंभिक विवेचना निरीक्षक राकेश मिश्रा ने की, जिसके बाद सहायक उप निरीक्षक जयराम सिदार ने जांच को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयान मजबूत तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किए।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक वंदना केशरवानी ने प्रभावी पैरवी की, जिससे आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों का परिणाम इस मामले में स्पष्ट दिखा, जहां सटीक जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर मृतक के परिजनों को न्याय मिला।
