नाबालिग से दुष्कर्म और आत्महत्या के दुष्प्रेरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, बतौली पुलिस की सख्त कार्रवाई
सरगुजा जिले के थाना बतौली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के गंभीर मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मर्ग क्रमांक 05/26 धारा 194 बीएनएसएस की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया गया, बाद में शादी से इंकार करने पर पीड़िता मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गई।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी उमेश कुमार यादव पिता राजाराम उम्र 24 वर्ष, निवासी मुर्ताडांड चिपरकाया थाना बतौली ने नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद अपराध किया। प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में थाना बतौली में अपराध क्रमांक 15/26 के तहत धारा 65(1), 64(2)(एम), 107 बीएनएस, 4 व 6 पोक्सो एक्ट तथा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी को तलब कर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जप्त किया गया है। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पूरी कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीतापुर राजेंद्र मंडावी के नेतृत्व में की गई। इस दौरान थाना प्रभारी बतौली निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल रहे। पुलिस द्वारा नाबालिगों से जुड़े अपराधों में लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
