रायगढ़ जिले में औद्योगिक सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर श्रम न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मां मंगला इस्पात प्रा.लि., गुरुश्री इंडस्ट्रीज प्रा.लि., नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि., सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा सावित्री राइस मिल के खिलाफ दायर प्रकरणों का निराकरण किया है। उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ द्वारा दुर्घटनाओं के बाद किए गए निरीक्षण में विभिन्न उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम एवं संबंधित नियमों के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
मामलों की सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय रायगढ़ ने मां मंगला इस्पात प्रा.लि. के अधिभोगी हर्षवर्धन गर्ग को 1 लाख रुपये, गुरुश्री इंडस्ट्रीज प्रा.लि. के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक मुकेश बंसल को 1 लाख रुपये तथा नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि. के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक प्रकाश बेहरा को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जांच के दौरान सुरक्षा प्रबंधन और श्रमिक सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए गए थे।
इसी तरह सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अधिभोगी विनय कुमार शर्मा और कारखाना प्रबंधक जी.के. मिश्रा पर अलग-अलग 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि सावित्री राइस मिल के अधिभोगी एवं कारखाना प्रबंधक सूर्यकांत अग्रवाल को 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विभाग ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
