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रायगढ़ में औद्योगिक इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई — 4 आपराधिक प्रकरण दर्ज, JSW पर ₹6.40 लाख जुर्माना

रायगढ़ जिले में स्थापित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं की जांच के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए कई कारखानों पर कानूनी कार्रवाई की है। उप संचालक राहुल पटेल द्वारा किए गए निरीक्षण में सुरक्षा मानकों और नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद कुल 4 कारखानों के विरुद्ध 4 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान सबसे पहला मामला एन.आर. इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, सराईपाली का सामने आया, जहां अधिभोगी श्री मोहित कुमार मिश्रा द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7P(2)(P), धारा 41 तथा नियम 73(1) का उल्लंघन पाया गया। सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की पुष्टि के बाद न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया।

दूसरा मामला सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड, तराईमाल से संबंधित है। अधिभोगी श्री विनय कुमार शर्मा एवं कारखाना प्रबंधक जी. के. मिश्रा के खिलाफ धारा 7P(2)(Box), धारा 41 व नियम 73(1) के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि प्लांट में सुरक्षा प्रावधानों का उचित पालन नहीं किया गया था।

तीसरी कार्रवाई एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव पर की गई। यहां अधिभोगी श्री प्रदीप कुमार डे और कारखाना प्रबंधक श्री संजय सिंह परिहार के खिलाफ धारा 7P(2)(P) तथा धारा 21(1)(4) का उल्लंघन दर्ज हुआ। श्रमिक सुरक्षा उपकरणों की कमी और मशीनरी सुरक्षा उपायों में गंभीर खामियां रिपोर्ट की गईं।

चौथा प्रकरण फिर से सिंघल स्टील एंड पावर लिमिटेड तथा ठेकेदार श्री अजय कुमार दास से जुड़ा है। इस केस में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 44, नियम 47 एवं उपनियम (5) के उल्लंघन पाए गए। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था।

सबसे बड़ी कार्रवाई JSW स्टील लिमिटेड, नाहरपाली पर हुई, जहां अधिभोगी गजराज सिंह राठौर और कारखाना प्रबंधक राजकुमार पटेल के विरुद्ध धारा 7P(2)(51), धारा 7P(2)(P), धारा 41 और नियम 73(1) सहित कई प्रावधानों के उल्लंघन पाए गए। श्रम न्यायालय रायगढ़ ने इस मामले में ₹6,40,000 का भारी अर्थदंड लगाया है, जो जिले में अब तक की प्रमुख दंडात्मक कार्रवाइयों में से एक है।

उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, रायगढ़ ने स्पष्ट किया है कि जिले में श्रमिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को सख्ती से लिया जाएगा। विभाग ने कारखानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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