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जशपुर जिले में कोटपा एक्ट पर पुलिस का विशेष अभियान, 110 मामलों में 22 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया

जशपुर पुलिस ने तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ जिलेभर में सघन अभियान चलाया। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देशन में पुलिस तथा औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने सभी थाना व चौकी क्षेत्रों में कार्रवाई की। अभियान के दौरान स्कूल परिसरों के आसपास तथा सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर विशेष निगरानी रखी गई।

इस कार्रवाई में कोटपा एक्ट 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 110 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनसे कुल 22,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। सिटी कोतवाली क्षेत्र में 16 मामलों में 3200 रुपये, पत्थलगांव में 10 मामलों में 2000 रुपये, बागबहार में 04 मामलों में 800 रुपये सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नियमानुसार अर्थदंड लगाया गया। दुकानदारों को भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत भी दी गई।

कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड न लगाना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री रखना तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। इन नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना एवं दंड का स्पष्ट प्रावधान है। पुलिस ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं और विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाना है।

डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू बिक्री को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा अवैध विक्रय करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट के पालन को और प्रभावी बनाने के लिए अभियान को तेज किया जाएगा।

 

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