नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी सलीम गिरफ्तार, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
सरगुजा जिले के थाना बतौली पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
प्रार्थी ने 15 मार्च 2026 को थाना बतौली में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी 14 मार्च को घर से बिना बताए लापता हो गई। आस–पास और रिश्तेदारों में तलाश के बाद भी बालिका का पता नहीं चला। इस पर अपराध क्रमांक 31/26 धारा 137(2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने सतत प्रयास कर नाबालिग को सरगुजा–रायगढ़ सीमा क्षेत्र के रैरुमाखुर्द (धरमजयगढ़) से बरामद किया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी सलीम (18 वर्ष, चरखापारा, रैरुमाखुर्द, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़) ने प्यार का लालच देकर भगाया और शादी का झूठा वादा देकर जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया।
इसी आधार पर थाना बतौली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बी.एन.एस. की धारा 64(2)(एम), 65 और 69, तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर, सहायक उपनिरीक्षक संजय गुप्ता, नारायण मरावी, महिला आरक्षक मेरी क्लोरेट तिर्की, आरक्षक राजेश खलखो, राकेश एक्का, जोगी बड़ा, भगलू राम, संतोष बरवा और सुभाष की सक्रिय भूमिका रही।
