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मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 22,70,000 रुपये की ठगी

रायगढ़ के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। प्रार्थी समारू राम टण्डन निवासी रामभाठा की शिकायत पर पुलिस ने कुमार राम ठाकुर (उम्र 60 वर्ष), सोहद्रा बाई ठाकुर (उम्र 55 वर्ष) और मुकेश कुमार साहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामला दर्ज कर जांच निरीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है और पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

शिकायत में बताया गया है कि अप्रैल 2025 में रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास प्रार्थी की मुलाकात कुमार राम ठाकुर और उसकी पत्नी से हुई थी। आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और प्रति उम्मीदवार 5,00,000 रुपये की मांग की। इस पर प्रार्थी ने अपने पुत्र समेत अन्य परिचितों के बायोडाटा भेजे और शुरुआत में 4,00,000 रुपये नकद दिए, जबकि बाद में विभिन्न किस्तों में कुल 9,92,500 रुपये ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर किए गए। इसके बाद दिसंबर 2025 में आरोपियों के गांव भद्ररसी जिला महासमुंद जाकर शेष 8,77,500 रुपये भी दिए गए, जहां आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर 12 दिसंबर 2025 को मंत्रालय में ज्वाइनिंग का आश्वासन दिया।

निर्धारित तिथि पर ज्वाइनिंग नहीं होने पर आरोपियों ने विधानसभा सत्र का बहाना बनाकर समय टाल दिया और लगातार टालमटोल करते रहे। जब प्रार्थी अपने साथियों के साथ आरोपियों के गांव पहुंचा और पैसे वापस मांगने लगा, तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ितों को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपियों की भूमिका की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

 

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