रायगढ़, 16 सितम्बर 2025।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने कड़ा कदम उठाते हुए विकास चौहान और श्याम गोरख को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दोनों को चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ जिला और समीपवर्ती जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर की सीमाओं से बाहर जाना होगा।
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत की गई है। आदेश के दौरान यदि वे बिना अनुमति इन जिलों की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया है कि –
विकास चौहान पर 2018 से लगातार चोरी, लूट, मारपीट एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहने के चलते 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
वहीं श्याम गोरख वर्ष 2014 से लगातार गुण्डागर्दी, गाली-गलौज, मारपीट, अपहरण, जुआ जैसे अपराधों में लिप्त है और उस पर 17 प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों पर पहले कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, लेकिन उनके आपराधिक आचरण में कोई सुधार नहीं आया। जनता में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहने के कारण जिला प्रशासन ने दोनों को एक साल के लिए रायगढ़ व आसपास के जिलों से निष्कासित कर दिया है।