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फर्जी ऋण पुस्तिका से जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में अहमद अली गिरफ्तार

अंबिकापुर। जमीन की रजिस्ट्री में धोखाधड़ी और कूटरचना करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मायापुर निवासी फैजान आलम अंसारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी दादी स्व. जमीला खातून की जमीन को फर्जी ऋण पुस्तिका के आधार पर रजिस्ट्री कराए जाने की बात सामने आई। जांच में पाया गया कि मूल ऋण पुस्तिका के स्थान पर कूटरचित ऋण पुस्तिका का उपयोग कर जमीन का विक्रय कराया गया था। इस मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 161/26 धारा 420, 467, 468, 471 और 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा मूल ऋण पुस्तिका प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस ने उसे जब्त किया और राजस्व अभिलेखों का परीक्षण कराया। जांच में स्पष्ट हुआ कि रजिस्ट्री दस्तावेजों में दर्ज ऋण पुस्तिका क्रमांक शासन द्वारा जारी ही नहीं की गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने वृद्ध और अशिक्षित जमीला खातून का फायदा उठाते हुए कूटरचना कर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार की और बिना कलेक्टर की अनुमति के जमीन का विक्रय कर धोखाधड़ी की।

पुलिस ने आरोपी अहमद अली पिता अहमद हुसैन, उम्र 48 वर्ष, निवासी मायापुर अंबिकापुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने और सबूत पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक देवनारायण यादव और आरक्षक दीपक दास की भूमिका रही।

 

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